पश्चिम बंगाल सरकार, कानूनी विभाग में Joyjit चौधरी अतिरिक्त एडवोकेट जनरल के रूप में कार्यरत थे. राज्य सरकार ने अचानक एक विज्ञप्ति के जरिए उन्हें इस पद से हटा दिया है. विज्ञप्ति में कहा गया है कि राज्यपाल ने श्री चौधरी का नाम अति. एडवोकेट जनरल के वकीलों के पैनल से अलग कर दिया है और इसकी जानकारी जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच तथा कोलकाता हाई कोर्ट को दे दी गई है. Joyjit चौधरी का निर्वासन 18 सितंबर से प्रभावी करने की बात कही गई है.
बताते चलें कि Joyjit चौधरी IILS सिलीगुड़ी के फाउंडर चेयरमैन हैं. वे एक विद्वान व्यक्ति हैं. उनके बरसों के विचार, योजना और कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप 2009 में इंडियन इंस्टीट्यूट आफ लीगल स्टडीज अस्तित्व में आया. उनका मानना है कि IILS का मुख्य उद्देश्य जागरूकता, ज्ञान और शिक्षा फैलाकर समाज की सेवा करना है और इस प्रकार की जिम्मेदारी ही इसकी आत्मा को पोषण देती है तथा इसके उद्देश्य को बढ़ावा देती है.
श्री जॉयजीत चौधरी को अतिरिक्त एडवोकेट जनरल पश्चिम बंगाल सरकार के पद से हटाये जाने का कोई कारण नहीं बताया गया है. परंतु सिलीगुड़ी के लोगों में आश्चर्य जरूर हो रहा है.