November 22, 2024
Sevoke Road, Siliguri
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एड्रेस Proof के बिना ही आधार कार्ड में पता बदलवाएं!

बहुत जल्द आधार कार्ड अपडेट कराना अनिवार्य होने वाला है. अगर 10 साल में आधार कार्ड को अपडेट नहीं किया गया तो उसे अब अपडेट कराने की जरूरत पड़ेगी. अनेक लोग चाहते भी हैं कि उनका आधार अपडेट हो क्योंकि बरसो पुराने बने आधार कार्ड का पता कुछ और होता है जबकि व्यक्ति कहीं और रहता है. ऐसे लोग चाहते हैं कि उनका आधार अपडेट हो, परंतु इसके लिए उनके पास एड्रेस प्रूफ होता नहीं है या फिर उपयुक्त डॉक्यूमेंट के अभाव में चाह कर भी उनका आधार अपडेट नहीं हो पाता.

यूआईडीएआई ने ऐसे प्रवासी लोगों की समस्या को देखते हुए आधार अपडेट की प्रक्रिया को सरल बना दिया है. अब आप ऑनलाइन ₹50 खर्च करके बगैर एड्रेस प्रूफ के ही अपना आधार अपडेट करा सकते हैं. परंतु इसके लिए चाहिए परिवार के मुखिया का ऐड्रेस प्रूफ. अगर परिवार का मुखिया सहमति प्रदान करता है तो उसके एड्रेस प्रूफ और आधार नंबर की सहायता से आपका आधार अपडेट हो जाएगा. अब तक यह नियम नहीं था.

पहले आधार अपडेट कराने के लिए व्यक्ति के स्वयं का एड्रेस प्रूफ का होना जरूरी था. अगर परिवार में माता पिता, बच्चे आदि हो तो आधार में पता बदलवाने के लिए सभी सदस्यों का निजी एड्रेस प्रूफ होना जरूरी समझा जाता था. इसके आधार पर ही आधार अपडेट होता था. अगर बच्चे की उम्र 18 साल अथवा उससे ज्यादा हो तो बगैर उसके पर्सनल एड्रेस प्रूफ के आधार कार्ड अपडेट नहीं होता था. लेकिन अब अगर ऐसे व्यक्ति के पास अपना एड्रेस प्रूफ नहीं है तो भी वह माता या पिता या परिवार में किसी एक वरिष्ठ सदस्य के आधार नंबर तथा एड्रेस प्रूफ को आधार बनाकर आधार अपडेट करा सकता है.

आधार अपडेट कराने के लिए आपको माय आधार पोर्टल पर जाना होगा. यूआईडीएआई की ओर से कहा गया है कि परिवार की मुखिया की सहमति जरूरी है.अगर परिवार का मुखिया रिक्वेस्ट को मना कर देता है तो इस स्थिति में आधार अपडेट नहीं होगा और व्यक्ति का जमा ₹50 भी नहीं वापस किया जाएगा. जिन लोगों को अपने आधार में निवास पता बदलवाना है तो परिवार के मुखिया के साथ अपना संबंध दिखाने वाला प्रमाण पत्र भी उनके पास होने चाहिए.

जैसे स्कूल सर्टिफिकेट, राशन कार्ड ,पासपोर्ट ,आइडेंटी कार्ड इत्यादि कुछ भी हो सकता है. यूआइडीएआइ के इस निर्णय ने ऐसे लोगों की समस्या को आसान कर दिया है, जो रोजी रोटी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं अथवा जो नगरों में भाड़े के घर में रहते हैं. ऐसे लोग भाड़ा मालिक के एड्रेस प्रूफ के आधार पर अपना पता बदलवा सकते हैं.

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