November 13, 2024
Sevoke Road, Siliguri
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पैन-आधार लिंक की अवधि बढ़ाए जाने से सिलीगुड़ी के पैन होल्डर्स को मिली राहत!

सिलीगुड़ी में नौकरी पेशा अथवा विभिन्न व्यवसायिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में सक्रिय अनेक लोग ऐसे हैं, जिन्होंने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है.ऐसे में सामने 31 मार्च 2023 की डेडलाइन को देखते हुए पिछले कई दिनों से यह लोग पैन कार्ड आधार लिंक करने की प्रक्रिया में लगे हुए थे. जैसे-जैसे दिन गुजर रहा था, उनकी बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी. लेकिन अब कहीं ना कहीं उन्हें राहत मिल गई है!

एक बार फिर से आधार से पैन लिंक कराने की अवधि 3 महीने के लिए बढ़ा दी गई है. यानी 30 जून 2023 तक लोगों को छूट मिल गई है. इस दौरान उन्हें वर्तमान पेनाल्टी शुल्क भरते हुए पैन को आधार से लिंक करना होगा. वर्तमान में आईटी विभाग के नियम के अनुसार ₹1000 का जुर्माना लेकर ही पैन को आधार से लिंक किया जा रहा है. आधार को पैन से लिंक कराने के लिए वर्तमान में भी पैन कार्ड होल्डर से ₹1000 लिया जा रहा है और लोग दे भी रहे हैं. उन्हें राहत इस बात की है कि कम से कम 3 महीने की अवधि उन्हें और मिल गई है!

इन व्यक्तियों को पैन कार्ड से आधार लिंक करने की आवश्यकता होगी. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139 AA के अनुसार वह व्यक्ति जिसे 1 जुलाई 2017 को एक स्थाई खाता संख्या आवंटित किया गया है, वह इसके लिए पात्र हैं. फार्म पर आधार नंबर की जानकारी तथा तरीके का संपूर्ण विवरण देना होगा. इसके लिए व्यक्ति से ₹1000 दंडात्मक शुल्क के रूप में लिया जाएगा.

इन व्यक्तियों को पैन कार्ड और आधार लिंक करने की जरूरत नहीं है. ऐसे व्यक्ति जो असम, जम्मू और कश्मीर तथा मेघालय में रहते हैं, तथा जो non-resident हैं या फिर भारत के नागरिक नहीं है या फिर पूर्व के वर्षों मे 80 साल अथवा अधिक आयु के हो चुके हैं, ऐसे लोगों को अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की जरूरत नहीं है.

अगर आप उपरोक्त राज्यों के निवासी नहीं हैं अथवा ऐसे दायरे में आते हैं जहां पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की जरूरत है, परंतु फिर भी आप पैन को आधार से लिंक नहीं कराते हैं तो आपको काफी नुकसान हो सकता है. सबसे बड़ा नुकसान तो यह है कि 30 जून के बाद आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा. पैन कार्ड निष्क्रिय होने से बैंक संबंधित सभी कार्यों में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा. ऐसे में आप आइटीआर फाइल भी नहीं कर सकते. और ना ही पेंडिंग प्रोसीडिंग पूरी की जा सकती है. आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराने पर ऐसे आयकर दाता जो पेंडिंग रिफंड चाहते हैं, उन्हें यह लाभ नहीं मिलेगा. इसके अलावा पेंडिंग रिटर्न प्रोसेस भी बंद हो जाएगा, जबकि टैक्स डिडक्शन हाई रेट होगा.

बहरहाल वित्त विभाग की ओर से पैन आधार लिंक की अवधि बढ़ाई जा चुकी है. ऐसे में सिलीगुड़ी के ऐसे उपभोक्ता जो पिछले कई दिनों से प्रक्रिया में लगे हुए थे, उन्हें राहत मिल चुकी है. अब उन्हें 3 महीने की अवधि मिली है.ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि निर्धारित समय सीमा के भीतर वह सभी अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने में सफल होंगे.

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