अगर आप पान बीड़ी सिगरेट आदि का व्यवसाय करते हैं और आपकी दुकान सिलीगुड़ी में किसी भी इलाके में स्थित है तो आपके लिए यह बुरी खबर है. सिलीगुड़ी नगर निगम जल्द ही आपको नोटिस जारी करने वाली है. आपकी दुकान को बंद कराया जा सकता है या फिर आप नगर निगम की शर्तों के अनुसार ही दुकान संचालित कर सकते हैं.
सिलीगुड़ी नगर निगम ने शहर में जहां-तहां चल रहे पान, बीड़ी सिगरेट के दुकानों का अध्ययन करने के बाद पाया है कि यहां देर रात असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है, जिससे शहर में अशांति और कानून व्यवस्था के संचालन में कठिनाई होती है. सिलीगुड़ी नगर निगम के अधिकारियों ने महसूस किया है कि शहर में बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने के लिए यह जरूरी है कि ऐसी दुकानों को देर रात तक चलने की अनुमति नहीं दी जाए.
चाय और पान बीड़ी सिगरेट की दुकानों को खोले जाने का समय तो निश्चित है, परंतु उनके बंद होने का कोई निर्धारित समय नहीं होता है. सिलीगुड़ी शहर में ऐसी बहुत सी दुकानें हैं, जो रात-रात भर खुली रहती हैं. जैसे सिलीगुड़ी जंक्शन, एनजेपी स्टेशन क्षेत्र, सेवक रोड, वर्धमान रोड, हिलकार्ट रोड और सिलीगुड़ी के विभिन्न चौक चौराहों पर स्थित पान बीड़ी और सिगरेट की गुमटियां देर रात तक खुली रहती हैं. इन दुकानों में अच्छे बुरे सभी तरह के लोग आते हैं. लेकिन देर रात ऐसी दुकानों में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा बढ़ जाता है, जिससे शहर के पर्यावरण और व्यवस्था पर विपरीत असर पड़ता है.
अध्ययन के बाद सिलीगुड़ी नगर निगम ने फैसला किया है कि ऐसी दुकानों को रात 11:00 बजे से लेकर सुबह 11:30 तक बंद रखा जाए.यानी दुकानदार को हर हालत में 11:00 बजे तक अपनी दुकान को बंद रखना ही होगा और उसके बाद अगले दिन 11.30 बजे से दुकान खोलना होगा. हालांकि सिलीगुड़ी नगर निगम का ऐसी दुकानों के खिलाफ अभी कोई आधिकारिक नोटिस जारी नहीं किया गया है. पर सूत्र बताते हैं कि बहुत जल्द निगम इस संबंध में नोटिस जारी करने जा रही है.
सिलीगुड़ी में हजारों छोटी बड़ी पान बीड़ी सिगरेट की गुमटियां और दुकानें हैं, जो गलियों से लेकर सड़कों पर स्थित है. ये दुकानें देर रात तक खुली रहती हैं. सिलीगुड़ी नगर निगम के नोटिस जारी करने के बाद व्यवसाईयों को अपनी दुकानों के खोलने और बंद करने के समय का निर्धारण नोटिस के हिसाब से ही करना होगा. जाहिर है कि इससे उनका व्यवसाय प्रभावित हो सकता है. परंतु सिलीगुड़ी नगर निगम का मानना है कि इससे शहर में कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने में मदद मिलेगी.
जो सूचना मिल रही है, उससे पता चलता है कि सिलीगुड़ी नगर निगम ऐसी दुकानों को किसी तरह की रियायत देने की गुंजाइश में नहीं है. एक बार निगम द्वारा नोटिस जारी होने के बाद व्यवसाईयों और दुकानदारों को निगम के निर्देश का पालन करना होगा अन्यथा उनकी दुकानों को हमेशा के लिए बंद किया जा सकता है. सिलीगुड़ी नगर निगम के आयुक्त के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सिलीगुड़ी नगर निगम किसी भी हाल में नियमों के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करेगा.
अब देखना होगा कि सिलीगुड़ी नगर निगम इस संबंध में कब तक आधिकारिक नोटिस जारी करता है और निगम के नोटिस का शहर के दुकानदार कितना पालन करते हैं. यह भी देखना होगा कि सिलीगुड़ी नगर निगम का भविष्य में आने वाला फरमान कहीं राजनीति से प्रेरित तो नहीं है. क्या सभी तरह की दुकानों पर यह फरमान लागू होगा या फिर कुछ दुकानों पर ही. कई तरह के और भी सवाल हैं. इन सभी सवालों के जवाब भविष्य के गर्भ में छिपे हैं.