October 22, 2024
Sevoke Road, Siliguri
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सिलीगुड़ी में 1 नवंबर से अपार्टमेंट, हाउजिंग कांप्लेक्स के लिए अतिरिक्त पार्किंग स्पेस अनिवार्य!

आने वाले समय में सिलीगुड़ी में काफी बदलाव होने जा रहा है. वर्तमान में आप पार्किंग की जो बड़ी समस्या देख रहे हैं, वह कम होने वाली है. सबसे बड़ा बदलाव बिल्डिंग प्लान और बिल्डिंग निर्माण को लेकर आने वाला है. सिलीगुड़ी के बिल्डरों को सूचना मिल चुकी है. अब जो लोग आवासीय बिल्डिंग निर्माण अथवा हाउसिंग कांप्लेक्स बनाना चाहते हैं, उन्हें अपने बिल्डिंग प्लान में अतिरिक्त पार्किंग स्पेस के बारे में बताना होगा तथा उपभोक्ताओं को सुविधा देनी होगी. हालांकि यह थोड़ा महंगा पड़ने वाला है.

सिलीगुड़ी में पार्किंग का बहुत बड़ा अभाव है. पार्किंग की समस्या इतनी ज्यादा है कि कई बार सिलीगुड़ी नगर निगम को पार्किंग को लेकर बड़ी-बड़ी घोषणाएं करनी पड़ी. सभी को पता है कि सिलीगुड़ी में जाम का एक बड़ा कारण पार्किंग का भी अभाव है.हालांकि सिलीगुड़ी नगर निगम की ओर से विभिन्न चिन्हित इलाकों में पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है, पर यह पर्याप्त नहीं होगा. इसके अलावा और भी कई कदम उठाने होंगे, जिससे कि इस समस्या से निजात मिल सके.

सिलीगुड़ी नगर निगम ने उन लोगों के लिए एक नई अधिसूचना जारी की है, जो पश्चिम बंगाल नगर निगम बिल्डिंग act, 2007 के अनुसार बिल्डिंग निर्माण करना चाहते हैं. या ऐसे लोग जो सिलीगुड़ी नगर निगम से वेब पोर्टल के जरिए बिल्डिंग प्लान का अनुमोदन चाहते हैं. उनके लिए निगम ने एक गाइडलाइन जारी किया है, जिसमें साफ कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति वेब पोर्टल के जरिए बिल्डिंग प्लान का अनुमोदन चाहता है तो उसे अतिरिक्त पार्किंग स्पेस की व्यवस्था करनी ही होगी. खासकर ऐसे लोग जो सिलीगुड़ी नगर निगम के अंतर्गत हाउसिंग कांप्लेक्स और अपार्टमेंट का निर्माण करना चाहते हैं.

पहले ऐसा नहीं था. लेकिन जिस तरह से सिलीगुड़ी शहर में पार्किंग की किल्लत महसूस की जा रही है, ऐसे में सिलीगुड़ी नगर निगम की ओर से एक दूरगामी कदम उठाया गया है. 19 सितंबर को मेयर इन काउंसिल की मीटिंग हुई थी. उसके बाद 25 सितंबर को बोर्ड मीटिंग हुई. जिसमें यह फैसला किया गया कि 1 नवंबर 2024 से जो लोग सिलीगुड़ी नगर निगम के अंतर्गत हाउसिंग कांप्लेक्स और अपार्टमेंट बनाना चाहते हैं, उन्हें सर्वप्रथम अतिरिक्त पार्किंग स्पेस रखकर ही बिल्डिंग का निर्माण करना होगा.

बोर्ड मीटिंग के बाद एक अधिसूचना जारी की गई जिसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति सिलीगुड़ी नगर निगम के वेब पोर्टल डब्ल्यूबी, एसडब्ल्यूएस, ओबीपीएस के जरिए बिल्डिंग प्लान के लिए अनुमोदन चाहता है तो सिलीगुड़ी नगर निगम तभी उसका अनुमोदन करेगी जब आवेदक की ओर से अतिरिक्त पार्किंग स्पेस का हलफनामा दायर किया जाएगा. यह आदेश 1 नवंबर 2024 से प्रभावी हो जाएगा.

सिलीगुड़ी नगर निगम का यह कदम काफी महत्वपूर्ण माना जा सकता है. क्योंकि भविष्य में बनने वाली इमारत, आवासीय परिसर इत्यादि में अतिरिक्त पार्किंग स्पेस रहने पर सड़कों पर इसका दबाव नहीं बढ़ेगा और ना ही ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न होगी. हालांकि सिलीगुड़ी नगर निगम का यह आदेश है. देखना होगा कि बिल्डर निगम के इस आदेश को किस रूप में लेते हैं और क्या यह प्रभावी हो पाता है या नहीं. क्योंकि कुछ समस्याएं अतिरिक्त पार्किंग स्पेस को लेकर जरूर उठ खड़ी होगी. जैसी जगह की कमी सबसे बड़ी समस्या खड़ी करेगी.

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