सिलीगुड़ी शहर के आसपास अथवा बस्ती इलाकों में बहुत सी आवासीय परियोजनाएं चल रही हैं.बिल्डर और डेवलपर्स बड़े-बड़े अपार्टमेंट तैयार कर रहे हैं. सालूगाड़ा, च़पासारी, माटीगाड़ा, इस्कॉन रोड, ईस्टर्न बायपास आदि इलाकों में बन रहे भवनों और फ्लैट की बुकिंग भी की जा रही है. बिल्डर और डेवलपर्स के द्वारा इनका जोर-शोर से प्रचार भी किया जा रहा है ताकि विज्ञापनों से प्रभावित होकर अधिक से अधिक खरीददार आएं. क्या आप भी उन खरीदारों में से एक हैं? प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं? तो आपके लिए यह बड़ी खबर है!
बिल्डर्स और डेवलपर्स के झांसे में ताकि ना आ सके और जो प्रॉपर्टी ले, वह साफ सुथरा हो और भविष्य में सभी तरह की बाधाओं से मुक्त हो, इसके लिए ही खबर समय के द्वारा खरीददारों को सावधान किया जा रहा है. मिली जानकारी के अनुसार सिलीगुड़ी के नजदीकी इलाकों जैसे सालूगाड़ा, च़ंपासारी, माटीगाड़ा, कावाखाली, मेडिकल आदि इलाकों में निर्माणाधीन कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं, जो रियल ऐस्टेट एक्ट 2016 के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं. संक्षेप में इसे रेरा भी कहते हैं.
रेरा के नियमों के अनुसार किसी भी आवासीय प्रोजेक्ट का पंजीकरण अनिवार्य है. इसके बाद ही उस प्रोजेक्ट का विज्ञापन, बुकिंग आदि की जा सकती है. पंजीकरण से रेरा की वेबसाइट पर प्रोजेक्ट के बारे में सभी कुछ जानकारियां सामने आ जाती है. यह एक तरह से पारदर्शिता का प्रदर्शन है. रेरा ने यह नियम इसलिए बनाए थे कि प्रॉपर्टी खरीदने वाले लोगों के हितों की रक्षा हो सके. और बिल्डर्स के द्वारा निर्माण की प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके.
अगर आवासीय प्रोजेक्ट का पंजीकरण नहीं होता है तो खरीदारों के द्वारा फ्लैट खरीदने पर अगर भविष्य में किसी तरह की गड़बड़ी पाई जाती है तो ऐसे हालात में न्याय पाना आसान नहीं होता है. इस तरह की अनियमिताओं से खरीदारों का पैसा फ॔स जाता है और पैसे को बिल्डर अथवा डेवलपर्स से वापस पाना काफी मुश्किल होता है. लेकिन अगर बिल्डर्स ने रजिस्ट्रेशन किया है तो भविष्य में प्रॉपर्टी संबंधित किसी भी तरह के विवाद से बचा जा सकता है.
इसलिए फ्लैट खरीदते समय सबसे पहले यह पता लगाए कि प्रोजेक्ट्स रेरा के नियमों का पालन कर रहा है या नहीं. सूत्रों ने बताया कि सिलीगुड़ी के आसपास जितने भी निर्माणाधीन प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें से कुछ प्रोजेक्ट रेरा के नियमों की अनदेखी करके फ्लैट बुकिंग में लग गए हैं, जो कि किसी भी खरीदार के लिए एक मुसीबत का सौदा हो सकता है.
सिलीगुड़ी नगर निगम की ओर से भी कुछ दिन पहले अधिसूचना जारी की गई थी और यह खरीदारों के हित में थी. बिल्डर्स और डेवलपर्स के लिए यह जरूरी है कि वे आवासीय योजना तैयार कर रहे हैं,तो उसके बारे में गेट पर विस्तृत विवरण दें. इन विवरणों में रेरा रजिस्ट्रेशन न॔बर, नक्शा, निर्माण कंपनी का संपूर्ण विवरण इत्यादि शामिल है. प्रोजेक्ट के लोगों के द्वारा एक q r कोड भी प्रदर्शित करना होगा ताकि कोई भी खरीदार संपूर्ण रूप से संतुष्ट हो सके.
ऐसा नहीं है कि सभी आवासीय प्रोजेक्ट रेरा के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं. उनमें से अधिकांश निर्माण कंपनियां रेरा पंजीकरण नंबर, कंपनी डिटेल्स इत्यादि का विवरण भी दे रही हैं. हालांकि उनकी संख्या काफी कम है. जबकि बिना रजिस्ट्रेशन वाले प्रोजेक्ट की तादाद ज्यादा है. ऐसे प्रोजेक्ट अधिकतर बस्ती इलाकों में देखे जा सकते हैं. अतः जब आप फ्लैट खरीदने के लिए जाएं तो इन बातों का अवश्य ध्यान रखें अन्यथा फ्लैट लेकर भी आप भविष्य में पछता सकते हैं. आपका पैसा भी फंसेगा और आप फ्लैट का मालिक होकर भी फ्लैट के स्वामित्व अधिकार को नहीं प्राप्त कर सकेंगे.