सबसे बड़ा सवाल यह है कि केंद्र सरकार ने विभिन्न वस्तुओं पर जीएसटी दर में कटौती करते हुए उसे 2 स्लैब में स्थापित किया है. यह है 5% और 12%.कटौती के बाद नया स्लैब 22 सितंबर से लागू होने वाला है. और 22 सितंबर से ही देश भर के उपभोक्ताओं को जीएसटी कटौती का लाभ मिले, सरकार यह चाहती है. यही कारण है कि केंद्र सरकार ने इस दिशा में विभिन्न उपाय करने शुरू कर दिए हैं.
केंद्र सरकार ने खुदरा स्टोर का संचालन करने वाली कंपनियों से लेकर बीमा कंपनियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं. खुदरा स्टोर्स संचालकों से दरों में कटौती को प्रमुखता से प्रकाशित करने और इसकी विज्ञापन के जरिए जानकारी देने को कहा गया है. इसी तरह बीमा कंपनियों को नए और मौजूदा ग्राहकों को जीएसटी कटौती का लाभ देने का निर्देश दिया गया है. इसके साथ ही मेडिकल स्टोर पर पहले से मौजूद दवाइयां पर भी जीएसटी कटौती का लाभ देने संबंधी स्पष्टीकरण जारी किया गया है.
अब तक यही देखा गया है कि जब जीएसटी कटौती होती है या सुधार होता है तो उद्यमी और व्यापारी इसका ज्यादा समय तक अकेले लाभ लेते हैं. जबकि उपभोक्ताओं को इसका देर से लाभ मिलता है. आप बाजार में सामान खरीदने जाते हैं तो दुकानदार से जीएसटी कटौती के लाभ की भी उम्मीद रखते हैं. लेकिन दुकानदार के द्वारा आपको बरगलाया जाता है कि जब नया पैक आएगा, तभी उपभोक्ता को इसका लाभ मिलेगा और यह समझा कर दुकानदार आपको महंगी वस्तु थमा देते हैं. जबकि उस वस्तु में दुकानदार को जीएसटी कटौती का 100% लाभ होता है.
अब तक ऐसा ही देखा गया है. पहली बार सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है और जीएसटी सुधार लागू होने के दिन से ही उपभोक्ताओं को लाभ मिले इस दिशा में कदम बढ़ा दिया है और अपनी सभी मशीनरींयों को अलर्ट कर दिया है सूत्र बता रहे हैं कि केंद्र सरकार केंद्र सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि जीएसटी सुधार का लाभ उपभोक्ताओं को निर्धारित समय अवधि के भीतर मिलने लगे, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए. इसके लिए सरकार ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि वे बाजार पर ध्यान रखें और सुनिश्चित करें कि बाजार में खरीददारी कर रहे उपभोक्ता कम कीमत पर वस्तुएं हासिल करें.
सिलीगुड़ी और उत्तर बंगाल में जीएसटी को देख रहे सिलीगुड़ी सीजीएसटी ने अब मोर्चा संभाल लिया है. सीजीएसटी विभाग के अधिकारी सिलीगुड़ी समेत उत्तर बंगाल और सिक्किम के बाजारों पर नजर रख रहे हैं. उनके द्वारा बाजार में एक सर्वे कराया जा रहा है ताकि यह पता लगाया जा सके कि सरकार के निर्देश का पालन हो रहा है कि नहीं. क्या उपभोक्ताओं को कम कीमत पर वस्तु उपलब्ध हो रही है?
सीजीएसटी के अधिकारी विभिन्न बाजारों का दौरा कर रहे हैं और यह पता लगा रहे हैं कि सरकार ने जिन वस्तुओं पर जीएसटी की कटौती की है, क्या उन वस्तुओं के दाम कम हुए हैं? यह पता लगाने के लिए ही यह सर्वे कराया जा रहा है. 21 अगस्त तक थोक में खरीदी गई वस्तुओं पर जीएसटी 2.0 के अनुसार नया बिक्री मूल्य स्टीकर चिपकाने के लिए दिसंबर 2025 तक का समय दिया गया है.
22 अगस्त 2025 को केंद्र सरकार ने जीएसटी 2.0 लागू किया. इसमें चार स्लैब को हटाकर मुख्य रूप से दो स्लैब पांच प्रतिशत और 12% लागू किया गया. हालांकि गुटखा और पान मसाला जैसी वस्तुओं पर जीएसटी की दर 40%है. जिस तरह से सरकार की तैयारी है, उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि 22 सितंबर से उपभोक्ताओं को वस्तुओं की खरीद पर राहत मिलेगी.