December 22, 2024
Sevoke Road, Siliguri
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नए साल में मकान खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं? कर लीजिए अपना सपना पूरा!

हर व्यक्ति नए साल के लिए कुछ ना कुछ करने की प्लानिंग अवश्य करता है. कुछ लोग शिक्षा, विदेश यात्रा की प्लानिंग करते हैं तो कई लोग संपत्ति, मकान, फ्लैट आदि अचल संपत्ति खरीदने की योजना बनाते हैं. वर्तमान में मकान खरीदना आसान नहीं है. क्योंकि जमीन खरीदने से लेकर जमीन पर मकान बनवाने तक काफी पैसे की आवश्यकता होती है.

लेकिन अगर आप अपनी संपत्ति का निबंधन कराने की योजना बना रहे हैं,तो पश्चिम बंगाल सरकार ने एक और मौका आपको दिया है. अब 31 मार्च 2023 तक राज्य में जारी सर्किल रेट 10% और स्टांप ड्यूटी में 2% की छूट का लाभ उठा सकते हैं. आज ही पश्चिम बंगाल सरकार, वित्त विभाग का यह आदेश सामने आया है, जिसका सिलीगुड़ी के लोग स्वागत कर रहे हैं

कई राज्यों में तो जमीन की सर्किल रेट और स्टांप ड्यूटी इतनी ज्यादा है कि क्रेता को अपनी जमीन अथवा फ्लैट की रजिस्ट्री कराने में ही काफी पैसा खर्च कर देना पड़ता है. हालांकि पश्चिम बंगाल में देश के दूसरे राज्यों के बनिस्बत स्टांप ड्यूटी और सर्किल रेट कम है.

पश्चिम बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के लोगों के लिए शुरू से ही उदारता का रुख अपनाया है, ताकि लोग आसानी से संपत्ति की खरीद बिक्री कर सकें और अपने मकान में रह सकें. इस उद्देश्य से यहां किसी भी तरह की रजिस्ट्री कराने पर स्टांप ड्यूटी में 2% तथा सर्किल रेट में 10% तक की छूट मिलती है. ऐसे में उपभोक्ताओं को अपनी संपत्ति का निबंधन कराने पर ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता.

पिछले दो-तीन सालों में कोरोना के चलते लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हुई है. आर्थिक मंदी के बीच नौकरी और कारोबार के सभी क्षेत्रों में लोगों को नुकसान उठाना पड़ा है. ऐसे में मकान, दुकान,फ्लैट आदि खरीदना आसान नहीं रह गया है. परंतु इन मुश्किल घड़ी के बीच कुछ लोग इधर उधर से पैसे का जुगाड़ करके मकान, दुकान आदि खरीदना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने संपत्ति की रजिस्ट्री पर स्टांप ड्यूटी और सर्किल रट दोनों में राहत दी है.यह राहत 31 जनवरी 2022 से ही चली आ रही है.

जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार ने कोविड के दौरान संपत्ति की खरीद और रजिस्ट्री पर स्टांप ड्यूटी तथा सर्किल रेट में छूट दी थी. पश्चिम बंगाल सरकार वित्त विभाग ने संपत्ति खरीदने वालों को स्टांप ड्यूटी में 2% तथा सर्किल रेट में 10% तक 31 जनवरी 2022 तक छूट दी थी. उसके बाद स्थिति की पुन: समीक्षा के बाद सरकार ने इस छूट को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया, ताकि लोग संपत्ति की खरीद बिक्री कर सकें.

इसके बाद सरकार ने एक बार फिर से इस छूट को 30 सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया ताकि लोगों को संपत्ति का निबंधन कराने में कुछ राहत मिल सके.27 सितंबर 2022 को एक बार फिर से पश्चिम बंगाल सरकार ने आदेश जारी करके जारी स्टांप सब्सिडी और सर्किल रेट की छूट की अवधि 31 दिसंबर 2022 तक बढ़ा दी.

27 सितंबर 2022 को एक बार फिर से पश्चिम बंगाल सरकार ने आदेश जारी करके जारी स्टांप सब्सिडी और सर्किल रेट की छूट की अवधि 31 दिसंबर 2022 तक बढ़ा दी. लेकिन एक बार फिर से पश्चिम बंगाल और भारत में कोरोना बढ़ने की आशंका को देखते हुए इसे 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया है. पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले से उन लोगों को राहत मिलेगी जो नए साल में मकान दुकान फ्लैट आदि खरीदने की योजना बना रहे हैं. ऐसे लोग 31 मार्च 2023 तक अपनी संपत्ति का सस्ते रेट पर रजिस्ट्री करा सकते हैं.

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