August 25, 2025
Sevoke Road, Siliguri
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सिलीगुड़ी के प्लैनेट मॉल स्थित येलो चिल्ली रेस्टोरेंट व अन्य दो प्रतिष्ठानों पर होगी कड़ी कार्रवाई!

सिलीगुड़ी नगर निगम अब वह काम करने जा रही है, जो अब तक नहीं कर सकी थी. सिलीगुड़ी नगर निगम का एक्शन कुछ लोगों को काफी परेशान कर सकती है. खासकर वे लोग, जिन्होंने सिलीगुड़ी नगर निगम के नोटिस पर कोई ध्यान नहीं दिया है. अब तक लापरवाह या गैर जिम्मेदार थे. उनके खिलाफ एक्शन होने जा रहा है. क्योंकि सिलीगुड़ी नगर निगम द्वारा अवैध निर्माण हटाने की जारी समय सीमा अब समाप्त हो चुकी है. यह प्रतिष्ठान है सिलीगुड़ी के सेवक रोड स्थित प्लैनेट मॉल के अंतर्गत येलो चिल्ली रेस्टोरेंट तथा इसी मॉल के दो अन्य प्रतिष्ठानों पर सिलीगुड़ी नगर निगम का एक्शन होने वाला है .

आपको बता दे कि सिलीगुड़ी नगर निगम की तकनीकी टीम द्वारा निरीक्षण के क्रम में गंभीर अनियमितता पाई गई थी. तकनीकी टीम ने 26 जुलाई 2025 को इन प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया था तथा अपनी रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया कि इन प्रतिष्ठानों ने स्वीकृत बिल्डिंग प्लान के तहत निर्माण नहीं किया था और उसमें काफी हद तक अवैध निर्माण पाया गया था. तकनीकी टीम द्वारा सिलीगुड़ी नगर निगम को भेजी गई रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया था कि येलो चिल्ली रेस्टोरेंट में तीसरी मंजिल के फ्रंट राइट भाग में 2 मीटर चौड़ा कॉरिडोर तैयार किया गया था. यह कॉरिडोर स्वीकृत बिल्डिंग प्लान में सार्वजनिक मार्ग के रूप में दर्शाया गया था.

सिलीगुड़ी नगर निगम ने 24 जुलाई 2025 को येलो चिल्ली रेस्टोरेंट समेत बाकी प्रतिष्ठानों को नोटिस भेजा. सुनवाई के लिए संबंधित पक्ष 31 जुलाई 2025 को निगम दफ्तर में उपस्थित हुए. सुनवाई के दौरान येलो चिल्ली रेस्टोरेंट के प्रतिनिधि अनधिकृत निर्माण से इनकार नहीं कर सके. लेकिन उन्होंने सिलीगुड़ी नगर निगम के अधिकारियों से निवेदन किया कि इसे माइनर डिविएशन मानते हुए इसको मान्यता दे दी जाए. लेकिन सिलीगुड़ी नगर निगम ने उसे माइनर डिविएशन के तहत लाने से इनकार कर दिया.

सिलीगुड़ी नगर निगम का स्पष्ट मत था कि येलो चिल्ली रेस्टोरेंट ने अपने रेस्टोरेंट में जो आंतरिक ढांचागत बदलाव किया था, वह किसी भी तरह माइनर डिविएशन की श्रेणी में नहीं आता है. रेस्टोरेंट में चार दुकानें दुकान नंबर 44, 45, 46 और 47 के बीच की तीन विभाजक दीवारें हटा दी गई थी और पश्चिम दिशा की ओर 2 मी बढा दी गई थी, जो स्वीकृत नक्शे में दर्शाए गए सार्वजनिक कॉरिडोर को ढक रहा था. यह भवन निर्माण नियमों का पूरा का पूरा उल्लंघन था. इस आधार पर सिलीगुड़ी नगर निगम ने उनके अनुरोध को ठुकरा दिया.

अगर आप सिलीगुड़ी नगर निगम इलाके में रहते हैं तो अपने भवन, दुकान, प्रतिष्ठान,कार्यालय, माॅल आदि कहीं भी बिल्डिंग प्लान के अनुसार निर्माण तो किया है, लेकिन कुछ निर्माण बिल्डिंग प्लान के अनुसार नहीं किया होगा और उसे अपने तरीके से स्वीकृत बिल्डिंग प्लान को ताक पर रखकर किया होगा और आप यह सोच रहे हैं कि निगम को आप धोखा देते आ रहे हैं तो सावधान हो जाने की जरूरत है. सूत्रों ने बताया कि सिलीगुड़ी नगर निगम एक अभियान शुरू करने जा रही है, जो यह पता लगा रही है कि स्वीकृत बिल्डिंग प्लान के तहत अनधिकृत निर्माण कहां कहां हुए हैं!

ऐसे अनधिकृत निर्माण पर सिलीगुड़ी नगर निगम की नजर है. अगर आप इस श्रेणी में आते हैं तो आपके लिए खतरे की घंटी बज चुकी है. जल्द ही सिलीगुड़ी नगर निगम का एक्शन देखने को मिलेगा. आप दुकान वाले हो, मकान वाले हों, प्रतिष्ठान वाले हों, कार्यालय वाले हों, माॅल वाले हों, आप कोई भी निर्माण हो,अगर आपने स्वीकृत बिल्डिंग प्लान के तहत कुछ भी अवैध निर्माण किया होगा तो उसे या तो गिरा दीजिए और स्वीकृत बिल्डिंग प्लान के तहत निगम के नियम और कानून का पालन करिए अन्यथा आपके अवैध निर्माण को निगम का बुलडोजर गिरा देगा.

जो भी क्षति होगी, उसे खुद आपको ही उठाना होगा. सिलीगुड़ी नगर निगम के द्वारा अगर कार्रवाई की जाती है तो अवैध निर्माण गिराने में जो भी खर्च आएगा, सिलीगुड़ी नगर निगम आपसे वसूल करेगी. इसके अलावा अवैध निर्माण का ढांचा गिराने में अगर आपकी बिल्डिंग में कहीं भी क्षति होती है तो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी. सिलीगुड़ी नगर निगम द्वारा यह निर्देश व मोहलत संबंधित प्रतिष्ठानों को 19 अगस्त तक ही दी गयी थी. यानी सिलीगुड़ी नगर निगम द्वारा दी गई मोहलत अब समाप्त हो चुकी है. सूत्रों ने बताया कि निगम अब एक और तारीख देने के पक्ष में नहीं है. अब सिर्फ सिलीगुड़ी नगर निगम का एक्शन होगा.

सिलीगुड़ी नगर निगम के सूत्रों ने बताया कि सिलीगुड़ी नगर निगम यह कार्रवाई वेस्ट बंगाल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 2006, नियम 32, वेस्ट बंगाल म्युनिसिपल बिल्डिंग रूल्स 2007 ,सेक्शन 287 के तहत करने वाली है. सूत्रों ने दावा किया कि निगम का एक्शन प्लान जोरदार होने वाला है. इसमें निगम किसी भी तरह की कोई सहानुभूति नहीं रखने वाली है. सिलीगुड़ी नगर निगम का आदेश पत्र सभी संबंधित विभागों को भेजा जा चुका है और अधिकारियों को कानून एवं नियमों के अनुसार उचित कदम उठाने का निर्देश दिया जा चुका है. अब देखना होगा कि सिलीगुड़ी नगर निगम प्लैनेट मॉल स्थित संबंधित ठिकानों पर क्या और कौन सी बड़ी कार्रवाई करने वाली है

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