सिलीगुड़ी नगर निगम ने व्यापारिक संगठनों से लेकर सभी तरह के होर्डिंग, बैनर, विज्ञापन बैनर दुकान के साइन बोर्ड में बांग्ला भाषा का प्रयोग अनिवार्य किया है और इस को लेकर नगर निगम ने एक नोटिस में जारी भी किया है, नोटिस के अनुसार 14 अप्रैल तक यह नियम लागू किया जाएगा | वहीं बता दे कि, आज टॉक टू मेयर कार्यक्रम के दौरान एक महिला ने मेयर को फोन करके अनुरोध करते हुए कहा कि, पूरे उत्तर बंगाल में इस नियम को लागू किया जाना चाहिए और वहीं सिलीगुड़ी के व्यापारी संगठनों ने नगर निगम के इस फैसले का स्वागत करते हुए इसकी समय सीमा बढ़ाने को अनुरोध भी प्रस्तुत किया है | इस मामले को लेकर जब मेयर गौतम देब से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि, पूरे उत्तर बंगाल में तो वह नहीं बता सकते हैं, लेकिन धुपगुड़ी नगर निगम से इस विषय में बातचीत हुई है और उम्मीद है कि,धुपगुड़ी नगर निगम की इस नियम को जल्द लागू करेंगे |
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