December 18, 2024
Sevoke Road, Siliguri
उत्तर बंगाल जुर्म सिलीगुड़ी

सिलीगुड़ी कोर्ट ने दुष्कर्मी को सुनाई 20 वर्ष कारावास की सजा !

सिलीगुड़ी: आखिरकार लंबे समय तक चले मुकदमे के बाद दुष्कर्म के आरोपी को सजा मिल ही गई | एक बार फिर सिलीगुड़ी कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में एक दुष्कर्मी को 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई और 25 हजार का जुर्माना लगाया | 2017 में 6 वर्षीय बच्ची के साथ प्रधान नगर थाना अंतर्गत इलाके में दुष्कर्म की घटना घटित हुई थी | जानकारी अनुसार सितंबर 2017 में 6 वर्षीय बच्ची अपने घर के पास खेल रही थी, तभी 19 वर्षीय किरण उरांव ने बच्ची को चॉकलेट का प्रलोभन दिया और एक सुनसान इलाके में ले गया, जहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया | इसके अलावा उसने मुँह खोलने पर जान से मारने की धमकी भी दी | 6 वर्षीय बच्ची इस घटना के बाद बुरी तरह डर गई, उसने किसी को भी अपनी आप बीती नहीं सुनाई, लेकिन कुछ दिनों बाद बच्ची की तबीयत खराब हुई, उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने चिकित्सा के बाद बच्ची के माँ से संपर्क किया, बच्ची की माँ ने जब बच्ची से इस मामले में पूछा तो उसने अपनी आप बीती माँ को सुनाई | लगभग दुष्कर्म के दो हफ्ते बाद यह मामला सामने आया, बच्ची की माता पिता ने थाने में शिकायत की और 2017 से 2024 तक चले इस मामले में पीड़िता के साथ 11 गवाहों के बयान के बाद आखिरकार सच्चाई की जीत हुई |
इस मामले को लेकर पोक्सो एक्ट की सरकारी वकील सुनंदा सरकार ने जानकारी दी कि, दुष्कर्म के मामले में चंपासरी के निवासी किरण उरांव को सजा सुनाई गई , सेक्शन 4 के आधार पर 20 साल की सजा और 25 हजार जुर्माना, और जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा, इसके अलावा सेक्शन 8 के तहत 3 साल की सजा और 15 हजार जुर्माना, और जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा दी जाएगी | इसके अलावा पीड़ित बच्ची को 3 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा | देखा जाए तो आज सुबह से ही सिलीगुड़ी वासियों की नजर इस मामले में बनी हुई थी, आखिरकार अपराधी को सिलीगुड़ी कोर्ट ने सजा सुना दी |

(अस्वीकरण : सभी फ़ोटो सिर्फ खबर में दिए जा रहे तथ्यों को सांकेतिक रूप से दर्शाने के लिए दिए गए है । इन फोटोज का इस खबर से कोई संबंध नहीं है। सभी फोटोज इंटरनेट से लिये गए है।)

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