September 23, 2026
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अन्नपूर्णा और विधवा दोनों ही भत्ते बंद हो सकते हैं, अगर आपने यह काम नहीं कराया तो!

पश्चिम बंगाल सरकार से एक साथ दो-दो भत्तों का लाभ उठा रही 25-60 साल की आयु की महिलाएं सावधान हो जाएं! पश्चिम बंगाल सरकार ने अल्टीमेटम दे दिया है. अगर समय रहते आपने यह काम नहीं कराया तो आपका भत्ता बंद हो सकता है. ना तो आपको अन्नपूर्णा भंडार का लाभ मिल पाएगा और ना ही कोई अन्य भत्ता! पूरा मामला क्या है, बने रहिए हमारे साथ!

अगर आप एक विधवा महिला हैं और अन्नपूर्णा भंडार के अन्तर्गत हर महीने 3000 प्राप्त कर रही हैं और चाहती है कि आपको अन्नपूर्णा भंडार के साथ ही विधवा भत्ता का भी लाभ मिलता रहे तो यह गलती कभी मत करिए. वरना दोनों भत्ते से हाथ धो बैठेंगी. भले ही अब तक आपने दोनों ही भत्तों का लाभ उठाया हो, पर अब फैसले की घड़ी आ गई है. आपको दोनों में से किसी एक को चुनना होगा.

अगर आप चाहती हैं कि आपको सरकारी तौर पर विधवा भत्ता मिलता रहे, तो राज्य सरकार हर महीने आपके खाते में विधवा भत्ते के रूप में 1500 रुपए जमा करती रहेगी. लेकिन अगर आपकी यह कोशिश है कि विधवा भत्ता प्राप्त करना आपका कानूनन हक है, जबकि आपकी आयु और पात्रता अन्नपूर्णा भंडार के लिए भी है, और सरकार की यह अतिरिक्त सुविधा आपको प्राप्त हो रही है तो यह आगे जारी नहीं रह सकती. क्योंकि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि दोनों में से किसी एक का चुनाव करना होगा. अन्नपूर्णा भंडार के तहत हर महीने पात्र महिलाओं के खाते में बंगाल सरकार ₹3000 की राशि जमा कर रही है.

राज्य सरकर का स्पष्ट फरमान आ गया है. आपके पास कुछ दिनों का समय रह गया है. इस बीच आप फैसला करके सरकार को सूचित कर दें कि दोनों में से क्या चाहिए. ₹1500 चाहिए या ₹3000 चाहिए? लेकिन ₹4500 एक साथ नहीं मिलेंगे. इस संदर्भ में राज्य सरकार और मुख्यमंत्री सुबेंदु अधिकारी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है. हर महीने ₹4500 का लाभ केवल दिव्यांग महिलाओं को ही मिलेगा, जो 25 से 60 साल के बीच की आयु की हैं.

बहुत सी महिलाओं के लिए यह फैसला करना कठिन है. क्योंकि विधवा भत्ता प्राप्त करना, विधवा महिला का कानूनी और संवैधानिक हक है. राज्य अथवा केंद्र में किसी भी दल की सरकार हो, महिला से कोई भी सरकार यह अधिकार नहीं छिन सकती है. जबकि अन्नपूर्ण योजना किसी दल की सरकार की खास योजना होती है. यह योजना सरकार कभी भी बंद कर सकती है अथवा सरकार बदलने के साथ ही अन्नपूर्णा योजना भी खत्म हो सकती है. जैसे राज्य में टीएमसी की सरकार थी. तब लक्ष्मी भंडार की योजना लागू थी. लेकिन सरकार बदलते ही लक्ष्मी भंडार की योजना बंद हो गई.

राज्य सरकार ने 29 सितंबर तक का समय दिया है. इसके लिए सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दिया है. पश्चिम बंगाल महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ओर से सचिव ने सभी जिला अधिकारियों व कमिशनर को निर्देशिका जारी की है. अगर आप दोनों ही योजनाओं का लाभ उठा रही हैं तो 29 सितंबर से पहले लिखित रूप में यह बताना होगा कि आपको दोनों में से किस योजना की सहायता की अधिक जरूरत है. इसके लिए आपको एक फॉर्म दिया जाएगा.

राज्य में दोनों ही योजनाओं का लाभ उठा रही महिलाओं की सूची राज्य के समर्थ पोर्टल पर जारी की गई है. सरकार ने कहा है कि कमिश्नर और जिला अधिकारी लाभार्थियों से संपर्क करके उनका लिखित विकल्प लेकर 29 सितंबर तक पोर्टल पर अपलोड कर दें ताकि अक्टूबर महीने की राशि उनके खाते में निर्विघ्न रूप से जमा कराई जा सके.

आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री सुबेंदु अधिकारी ने कहा था कि हर महीने 4500 का लाभ केवल दिव्यांग पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाएं अथवा कृषक बंधु के अंअंतर्ग भत्ता प्राप्त कर रही महिलाएं प्राप्त कर सकती हैं. उसी के संदर्भ में राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है.

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