हमारे देश में वोट देने का अधिकार 18 साल की आयु पूरी करने पर ही मिलता है. उससे पहले आपका ना तो वोटर कार्ड बनेगा और ना ही आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज होगा. अब तक के नियम के अनुसार मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदक को 1 जनवरी को 18 साल पूरा करना होता था. लेकिन अब यह नियम बदल गया है.
राज्य में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग की तैयारियां जोरों पर है. नए मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए चुनाव आयोग ने एक नया नियम निकाला है. इसके अनुसार 17 साल की आयु पूरी करने के बाद आप वोटर कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. यानी मतदाता बनने के लिए आयोग ने अग्रिम आवेदन की व्यवस्था शुरू कर दी है.
चुनाव आयोग के नए निर्देशों के बाद सिलीगुड़ी के ऐसे नौजवान लड़के लड़कियां काफी उत्साहित हैं, जो मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए व्याकुल रहते हैं. पहले उन्हें 18 साल की आयु पूरी करने के बाद ही मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन करना होता था. लेकिन अब अगर वे 17 साल के हो गए हैं तो अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं.
चुनाव आयोग के फैसले से सिलीगुड़ी के नए नौजवान लड़के लड़कियों में खुशी देखी जा रही है. हर नौजवान लड़के या लड़की की इच्छा होती है कि वह भी सरकार अथवा अपना प्रतिनिधि चुनने में अपना मत प्रकट कर सके. लेकिन उन्हें इसके लिए 18 साल तक का इंतजार करना होता है.
अब 17 साल की उम्र पूरा करते ही ऐसे नौजवान लड़के लड़कियां मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं. नए मतदाताओं के घर डाक विभाग के माध्यम से वोटर आई कार्ड भेजे जाएंगे. चुनाव आयोग के नए निर्देश 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर सामने आया आए हैं. पश्चिम बंगाल राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आरिफ आफताब ने मतदाता दिवस पर आयोजित एक समारोह में इस बात की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि नए आवेदकों के लिए प्री रजिस्ट्रेशन सिस्टम शुरू किया जा रहा है. उनके अनुसार 17 साल की उम्र के बाद ही वोटर कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है.