किसी भी व्यक्ति के लिए पैन कार्ड का क्या महत्व है, इसका एहसास बैंकिंग संस्थाओं और राज्य सरकार के विभागों में होता है, जब पैन कार्ड के अभाव में आपका काम अटक कर रह जाता है. पैन कार्ड तो सब बनवा लेते हैं, पर इसे हर समय एक्टिव रखना उतना ही जरूरी है, जितना कि पैन कार्ड. अगर पैन कार्ड एक्टिव ना हो तो यह महज कागज का टुकड़ा रह जाएगा, जिसकी जगह कूड़ेदान में है.
अगर आपके पास एक्टिव पैन कार्ड है तो आप टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते हैं. टीडीएस और रिफंड जैसी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं. व्यवसाय और रोजमर्रे के जीवन में पैन कार्ड आपकी पहचान ही नहीं बल्कि व्यवसाय का एक अंग बन गया है. इसलिए यह जरूरी है कि पैन कार्ड को हमेशा एक्टिव रखें.
सरकार ने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने का आखिरी समय 30 जून तक दिया था .जिन लोगों ने 30 जून तक आधार कार्ड-पैन कार्ड लिंक करवा लिया है उनके लिए तो ठीक है.लेकिन जिन लोगों ने किन्ही कारणों से अथवा यह सोच कर कि हो सकता है कि सरकार एक बार फिर से आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की अवधि में बढ़ोतरी करे, अपना आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक नहीं करवाया तो ऐसे लोगों को झटका लगा है. क्योंकि सरकार ने 30 जून के बाद अब उन्हें कोई मौका नहीं दिया है.
ऐसे में अगर आपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो आपका पैन कार्ड 1 जुलाई से बेकार हो गया है .पर अभी भी एक मौका आपके पास है मृत पैन कार्ड को फिर से जीवित करने का. अगर आप चाहते हैं कि आपका पैन कार्ड हमेशा के लिए बेकार ना हो तो उसे एक्टिवेट करवा सकते हैं. 28 मार्च 2023 को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने एक अधिसूचना जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि कैसे कोई व्यक्ति अपना पैन कार्ड एक्टिव करवा सकता है!
इसके अनुसार अगर आप अपना पैन कार्ड एक्टिव करवाना चाहते हैं तो ₹1000 की पेनाल्टी देकर अथॉरिटी को अपने आधार कार्ड की सूचना दे सकते हैं. आप अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने का रिक्वेस्ट भेज सकते हैं. प्रोसेस की अवधि 1 महीने की होगी. जिस तारीख को आप प्रोसेस में डालेंगे उसके अगले महीने की 7 तारीख तक आपका पैन कार्ड एक्टिव हो जाएगा. उसके पश्चात ही अपने पैन कार्ड का आप बैंकिंग अथवा अन्य वित्तीय संस्थानों में उपयोग कर सकते हैं!