January 13, 2026
Sevoke Road, Siliguri
जुर्म उत्तर बंगाल सिलीगुड़ी

पोक्सो एक्ट के तहत दोषी को सिलीगुड़ी कोर्ट ने सुनाई सजा

सिलीगुड़ी: छह साल की नाबालिग से छेड़छाड़ के जुर्म में अब सिलीगुड़ी कोर्ट ने अपराधी को सश्रम कारावास की सजा का आदेश दिया है। शुक्रवार को सिलीगुड़ी कोर्ट के विशेष पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को 4 साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है। जानकारी अनुसार अपराधी का नाम यंग बहादुर कटारिया है। 31 जनवरी 2018 को इस व्यक्ति ने घर में अकेली छह साल की बच्ची के साथ मौका पाकर छेड़छाड़ की। इसके बाद परिवार वालों ने सिलीगुड़ी माटीगाड़ा थाने में शिकायत दर्ज करायी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने उसे उसी दिन गिरफ्तार कर लिया। 7 साल पुराने लंबे मामले के बाद गुरुवार को कोर्ट ने 6 गवाहों के साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी पाया और शुक्रवार को जज ने अपराधी को सजा सुनाया |

(अस्वीकरण : सभी फ़ोटो सिर्फ खबर में दिए जा रहे तथ्यों को सांकेतिक रूप से दर्शाने के लिए दिए गए है । इन फोटोज का इस खबर से कोई संबंध नहीं है। सभी फोटोज इंटरनेट से लिये गए है।)

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