सिलीगुड़ी के प्रधान नगर इलाके में स्थित एक स्कूल के पास मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से विशेष अभियान चलाकर तंबाकू सेवन और बिक्री पर कड़ी कार्रवाई की। अधिकारियों ने साफ किया कि स्कूल के 100 मीटर के दायरे में गुटखा, बीड़ी, सिगरेट या किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद की बिक्री और सेवन पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसी दौरान एक व्यक्ति को स्कूल के पास धूम्रपान करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया और तत्काल जुर्माना लगाया गया, जबकि एक दुकान पर तंबाकू बेचने की पुष्टि होने पर दुकानदार पर भी भारी जुर्माना लगाया गया। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में इस तरह के अभियान और भी सख्ती से चलाए जाएंगे और नियम तोड़ने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। जनता से अपील की गई है कि बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य के लिए इस अभियान का समर्थन करें और स्कूलों के आसपास तंबाकू सेवन से दूर रहें।