सिक्किम में नई सरकार का फैसला जून में होगा. लेकिन उससे पहले ही मौजूदा प्रेम सिंह तमांग की सरकार ने राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने तथा जान माल की सुरक्षा के लिए कुछ नए नियमों की शुरुआत कर दी है. या यह भी कह सकते हैं कि नियम तो पहले से ही चले आ रहे हैं, परंतु अब इन्हें और सख्त किया गया है. पहली बार सिक्किम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को जीवंत किया जा रहा है. 1 जून से सभी नियम प्रभावी हो जाएंगे.
सिक्किम में इन दिनों मौसम करवट ले रहा है. बारिश और भूस्खलन की संभावना बढ़ती जा रही है. बारिश भी हो रही है. इसके चलते सड़कों पर भी फिसलन बढ़ती जा रही है. कई जगह सड़कों की हालत अच्छी नहीं है. ऐसे मौसम और ऐसी सड़कों पर दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं. लेकिन अगर वाहन चलाने वाले उचित सुरक्षा किटस और उपकरणों का इस्तेमाल करें तो दुर्घटनाओं में उनका बचाव भी होता है,साथ ही सुरक्षा का विश्वास भी मजबूत होता है.
सिक्किम सरकार राज्य परिवहन विभाग ने एक अधिसूचना जारी करके कार चालकों से लेकर बाइक सवारों तक के लिए सुरक्षा उपकरण और किटस का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया है. यहां कई जगह सड़कों पर अचानक ही चालक को ब्रेक लगाना पड़ता है. जिससे कभी-कभी दुर्घटनाएं हो जाती हैं.लेकिन अगर वाहन चालक सीट बेल्ट, हेलमेट या अन्य सुरक्षा किटस लगाकर वाहन चलाते हैं तो जीवन का जोखिम और जख्मी होने के चांसेस कम हो जाते हैं. विज्ञप्ति में कहा गया है कि वाहन चालक अगर सीट बेल्ट अथवा उचित सुरक्षा किटस के बगैर वाहन चलाते हुए पकड़े गए तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा.
इसी तरह से सिक्किम के सार्वजनिक स्थानों में बिना उचित सुरक्षा उपकरणों के बाइक सवार बाइक चलाते हुए पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है. उन्हें जुर्माने के लिए तैयार रहना चाहिए. 1 जून 2024 से सिक्किम में यह नियम प्रभावी हो जाएंगे. राज्य परिवहन विभाग ने कुछ और नियमों को अपडेट किया है. परिवहन विभाग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से वाहन चालकों को अवगत कराया है. इसके अंतर्गत सभी मूलभूत सिस्टम को वाहन डेटा बेस से लिंक कर दिया गया है. यह सिस्टम ई-चालान आधारित सिस्टम होगा, जो वाहन में उपलब्ध डाटा के अनुसार काम करेगा. वहां से मैसेज को डिफॉल्टर्स के फोन नंबर पर भेजा जाएगा. वाहन डेटाबेस में डिफाल्टर के जो फोन नंबर पंजीकृत होंगे, उसी मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजे जाएंगे.
इस संबंध में सभी आरटीओ, डीआरटीओ व एआरटीओ को निर्देश दिया गया है कि वे वाहन मालिकों को इसके लिए जागरूक करें, ताकि वे अपडेट किए गए मोबाइल नंबर को वाहन डेटाबेस के जरिए राज्य परिवहन विभाग के Paravahan.gov.in पोर्टल को भेज सके अथवा आरटीओ कार्यालय से सीधा संपर्क करके मोबाइल नंबर तथा वाहन संबंधित ब्यौरे को अपडेट करा सकें.
इस तरह से अगर आप सिक्किम क्षेत्र में वाहन ड्राइविंग के लिए जा रहे हैं तो उपरोक्त बदलाव का ख्याल रखना होगा. मोबाइल नंबर अपडेशन की जानकारी राज्य सरकार परिवहन विभाग को देनी होगी. इसके साथ ही यातायात के नियमों का पालन करते हुए ताजा नियमों का भी पालन करना होगा. अन्यथा सिक्किम राज्य ट्रैफिक पुलिस का चालान भरने के लिए तैयार रहना होगा.
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