सिलीगुड़ी: 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान किया जाएगा और उसको लेकर प्रशासन पूरी तरह तैयार है | चुनाव आयोग ने भी कई ऐसे नियम बनाए हैं जिसके मद्देनजर ही मतदान किए जाएंगे | चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित किए गए नियमों में से एक नियम यह भी है कि, मतदान केंद्र के 100 मीटर की दूरी तक किसी भी पार्टी का झंडा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन 42 और 43 नंबर वार्ड में शायद चुनाव आयोग के निर्देश को अनदेखा किया जा रहा है | 19 अप्रैल को चुनाव होने हैं और यहां जिन केन्दों में मतदान का आयोजन किया जाएगा उन केन्दों के बाहर अब भी विभिन्न पार्टियों का झंडा लगा हुआ है,इस दृश्य को देखकर लग रहा है चुनाव आयोग के निर्देश की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है |
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