बुधवार का दिन 2017 के प्राथमिक शिक्षकों के लिए खुशी और राहत लेकर आया। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने पहले के फैसले को ख़ारिज करते हुए 2017 के कुल 32,000 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति को बरक़रार रखा।
गौरतलब है कि इससे पहले हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अभिजीत गांगोपाध्याय ने नियुक्ति प्रक्रिया को अवैध बताते हुए इन सभी नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश दिया था। यह फैसला 12 मई 2023 को सुनाया गया था, जिसके बाद मामले को डिवीजन बेंच में चुनौती दी गई।
आज जैसे ही डिवीजन बेंच का फैसला शिक्षकों के पक्ष में आया, खुशी की लहर दौड़ गई। बाघাযतीन पार्क में बड़ी संख्या में शिक्षक एकत्र हुए और पूरे उत्साह के साथ जश्न मनाया। कई शिक्षक इसे “न्याय की जीत” बताते हुए मिठाइयाँ बाँटते और नारे लगाते दिखाई दिए।
लंबे समय से कानूनी लड़ाई लड़ रहे शिक्षकों के लिए आज का दिन उम्मीद और स्थिरता लेकर आया है।

