पश्चिम बंगाल में उद्यम स्थापना, फैक्ट्री, व्यवसायिक संस्थान,कारोबार इत्यादि के लिए सरकार उद्यमियों को भूमि लीज पर आवंटित करती है, जो आमतौर पर 99 साल के लिए होती है. उद्यमी सरकारी भूमि पर अपना व्यवसायिक प्रतिष्ठान स्थापित करते हैं और इस तरह से कारोबार करते हैं. अब सरकार ने लीज होल्ड भूमि को फ्री होल्ड यानी जमीन का संपूर्ण स्वामित्व उद्यमियों को देने का फैसला किया है. परंतु इसके लिए फ्री होल्ड की चाह रखने वाले उद्यमियों को कन्वर्जन फीस देने होंगे. तभी सरकारी संपत्ति पर उनका संपूर्ण दखल हो सकेगा.
राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इसके जरिए राज्य सरकार को भारी खजाना प्राप्त होगा. यह सर्वविदित है कि वर्तमान में राज्य सरकार वित्तीय संकट का सामना कर रही है. ऐसे में धन जुटाने के लिए सरकार ने भूमि राजस्व सुधार विभाग के जरिए एक तरफ जहां उद्यमियों को भूमि का संपूर्ण स्वामित्व प्रदान करने का फैसला किया है तो दूसरी तरफ सरकार को विकास कार्यों के लिए खजाना भी प्राप्त होगा. राज्य सरकार के सचिवालय से एक अधिसूचना जारी कर दी गई है.
अगर आप लीज वाली भूमि पर बरसों से निवास कर रहे हैं या कारोबार उद्यम कर रहे हैं और इस आशंका में ग्रस्त रहते हैं कि भूमि तो लीज की है, एक समय सीमा के भीतर उसे सरकार को वापस करना होगा तो अब आपकी यह आशंका निर्मूल साबित हो सकती है. क्योंकि आप जब चाहे सरकार,आइजीआर तथा सीएसआर द्वारा निर्धारित कन्वर्जन रेट चुका कर लीज होल्ड भूमि को फ्री होल्ड में कन्वर्जन कर सकते हैं और भूमि का स्वामित्व प्राप्त कर सकते हैं. फ्री होल्ड के लिए कन्वर्जन फीस के रेट निर्धारित कर दिए गए हैं. लीज होल्ड से फ्री होल्ड में कन्वर्जन के लिए भूमि के बाजार रेट का 15% भुगतान करना होगा.
फ्रीहोल्ड सेटेलमेंट के लिए पश्चिम बंगाल भूमि सुधार नियम 1965 के अनुसार आवेदन पत्र के साथ भूमि के बाजार रेट की 15% सलामी राशि सरकार की ओर से निर्धारित की गयी है. पश्चिम बंगाल सरकार की Tea,tourism संबंधित बिजनेस पॉलिसी 2019 के अंतर्गत टी,टूरिज्म से संबंधित उद्यमों के लिए निम्न अनुसार कन्वर्जन रेट निर्धारण किया है. जो इस प्रकार से है. अब से चाय बागान तथा पर्यटन उद्योगों के लिए अगर सरकार लीज पर भूमि आवंटित करती है तो कन्वर्जन फीस भूमि के बाजार भाव की 110% देनी होगी. इसके अंतर्गत 99 साल की लीज के लिए सलामी 95% और कन्वर्जन फीस 15% शामिल है. सलामी चुकता करने के बाद चाय और पर्यटन से संबंधित प्रोजेक्ट के लिए लीज भूमि का कन्वर्जन भूमि के बाजार रेट का 15% वसूल किया जाएगा. प
पूर्व में उद्योगों की स्थापना के लिए लीज पर दी गई भूमि के बाजार भाव की 2% निर्धारित सलामी राशि के मामले में उद्यमियों को लीज होल्ड से फ्रीहोल्ड में कन्वर्जन के लिए भूमि के वर्तमान बाजार रेट का 7% राशि भुगतान करना होगा. कोलकाता, खास महल क्षेत्रों के लिए 30 साल से लेकर 99 साल तक लीज अवधि में विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों, पार्क इत्यादि के लिए कन्वर्जन फीस निम्न अनुसार निर्धारित की गई है. 99 साल की लीज के लिए भूमि के वर्तमान बाजार रेट का 15% भुगतान करना होगा जबकि 30 साल की लीज अवधि के लिए भूमि के मौजूदा बाजार रेट का 70% भुगतान करना होगा. इसमें 30 साल से लेकर 99 साल तक लीज कन्वर्जन 55% और 15% फ्री होल्ड के लिए कन्वर्जन फीस शामिल है. कोलकाता और खासमहल इलाकों के लिए लीज कन्वर्जन भूमि के मौजूदा बाजार रेट का 15% भुगतान करना होगा. जबकि ट्रांसफर फीस भूमि के मौजूदा बाजार रेट का 25% भुगतान करना होगा.
राज्य में आवासीय उद्देश्य के लिए वेस्ट भूमि पर बने बहुमंजिला भवनों के लिए फ्री होल्ड में कन्वर्जन किया जा सकेगा. ऐसी सरकारी लीज भूमि जिस पर अपार्टमेंट या फ्लैट का निर्माण किया गया है, उनके मालिकों के द्वारा आई जी आर तथा सीएसआर द्वारा निर्धारित फ्लैट के मौजूदा बाजार रेट का 15% कन्वर्जन फीस का भुगतान करना होगा. लैंड एलॉटमेंट पॉलिसी 2012 के अंतर्गत नीलामी की प्रक्रिया के द्वारा भूमि का समाधान किया जाएगा. विस्तृत जानकारी के लिए पश्चिम बंगाल सरकार भूमि और भूमि सुधार विभाग की वेबसाइट पर जा सकते हैं.