October 25, 2024
Sevoke Road, Siliguri
लाइफस्टाइल

गंगटोक में 5 नवंबर से Odd & Even ट्रैफिक नियम लागू होंगे!

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 सभी प्रकार के वाहनों के लिए खुल जाने के बाद सिक्किम सरकार ने पर्यटन, व्यवसाय और सभी तरह के उद्यमों के लिए यातायात के नियमों में थोड़ा बदलाव किया है. यह बदलाव हाल के दिनों मे गंगटोक में ट्रैफिक जाम को देखते हुए किया गया है.

पर्यटन के क्षेत्र में सिक्किम तेजी से उभर रहा है. यहां रोज ही पर्यटक आते रहते हैं. राष्ट्रीय राजमार्ग 10 खुल जाने से सिक्किम से बाहर की अनेक गाड़ियां यहां आती रहती हैं और जाम शुरू हो जाता है. इस जाम के न केवल स्कूली बच्चे बल्कि यहां के आम नागरिक भी शिकार होते हैं. इन समस्याओं को देखते हुए सिक्किम सरकार राज्य परिवहन विभाग के सहयोग से गंगटोक नगर पालिका प्रशासन ने गंगटोक की सड़कों पर भीड़ और ट्रैफिक नियंत्रण के लिए दिल्ली की तर्ज पर Odd&Even सिस्टम लागू कर दिया है. यह 5 नवंबर 2024 से प्रभावी हो जाएगा.

इस सिस्टम की एक खास विशेषता यह है कि जिन गाड़ियों का ओड नंबर होगा, वे गाड़ियां odd समय में सड़क पर चलेगी. इसी तरह से सम नंबर की गाड़ियां इवेन समय में सड़कों पर दौड़ेगी. इससे यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करने में सुविधा होगी. दिल्ली और कोलकाता जैसे शहरों में इस प्रणाली की सफलता के बाद गंगटोक में भी लागू किया जा रहा है. उम्मीद की जा रही है कि इस ऑड ईवन प्रणाली के लागू होने से गंगटोक में ट्रैफिक की स्थिति में सुधार आएगा.

गंगटोक नगर पालिका सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह व्यवस्था निजी और सरकारी सभी प्रकार के वाहनों के लिए लागू की गई है. 5 नवंबर 2024 से यह प्रणाली लागू की जा रही है. इसके अनुसार सुबह 9:00 बजे से लेकर दोपहर 12:00 बजे तक यह सिस्टम लागू रहेगा. उसके बाद शाम 3:30 तक इसमें छूट दी जाएगी. फिर दोपहर 3:30 बजे से लेकर शाम 6:00 बजे तक प्रतिबंध लागू रहेगा.

मिली जानकारी के अनुसार यातायात की यह प्रणाली नेशनल हाईवे पर मेफेयर फाटक से लेकर Gici जीरो पॉइंट तक लागू रहेगी. लेकिन यह प्रतिबंध गंगटोक नगर पालिका क्षेत्र में फीडर रोड पर नहीं रहेगा. जैसे इंदिरा बाईपास, नॉर्दर्न बाईपास इत्यादि इलाकों में odd & Even प्रणाली लागू नहीं होगी. इसके अलावा हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार तथा सरकारी छुट्टियों मे लागू नहीं रहेगा.

गंगटोक नगर पालिका द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि इस नियम को न मानने वाली गाड़ियों के खिलाफ 177 और उप धारा 179 मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत कार्रवाई की जाएगी और गाड़ियों का चालान काटा जाएगा.

अब यह भी जान लेते हैं कि किन गाड़ियों को इस यातायात विशेष नियम प्रणाली से छूट दी गई है. इन गाड़ियों में एंबुलेंस, दमकल, पावर सप्लाई, वाटर सप्लाई, सीवर, दूध, मीडिया आदि गाड़ियां, सुरक्षा, पुलिस प्रशासन की गाड़ियां या फिर ऐसी गाड़ियों को छूट दी गई है जो पर्यटकों द्वारा खुद ही चलाई जाती हो. स्थानीय प्रशासन ने सिक्किम की स्थानीय टैक्सी गाड़ियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं किया है. केवल उन गाड़ियों पर प्रतिबंध है जो सिक्किम से बाहर से गंगटोक में प्रवेश करती हैं.

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार यह प्रतिबंध स्कूटर, बाइक आदि गाड़ियों पर भी लागू नहीं होगा. शादी विवाह में शामिल होने वाली अधिकतम चार गाड़ियों पर भी यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा. इसके अलावा दाह संस्कार के लिए ले जा रहे वाहनों पर भी यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा. हालांकि विशेष छूट प्राप्त इन गाड़ियों को नगर पालिका से एक विशेष टोकन या स्टीकर जारी किया जाएगा, जिसे अपनी गाड़ी पर चिपकाना आवश्यक होगा.

5 नवंबर 2024 से यह नियम लागू हो रहा है. देखना होगा कि दिल्ली, कोलकाता की तर्ज पर शुरू किए गए यातायात विशेष नियम और odd &Even यातायात के कुशल प्रबंधन में कितना कामयाब सिद्ध होता है.

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