May 19, 2024
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पंचायत चुनाव: तारीख से पहले ही उम्मीदवारों के लिए आया आयोग का फरमान!

राज्य में चुनाव आयोग द्वारा पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों के बारे में नियम और शर्तों के फरमान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है कि चुनाव आयोग जल्द ही तारीखों का भी ऐलान कर सकता है. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले राज्य चुनाव आयोग ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि पंचायत चुनाव लड़ने के लिए कौन व्यक्ति योग्य होगा और कौन अयोग्य होगा.

चुनाव आयोग का यह निर्देश काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. राजनीतिक विश्लेषक यह मान रहे हैं कि शायद इसी हफ्ते में चुनाव आयोग द्वारा पंचायत चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया जाए. बहर हाल पंचायत चुनाव में वही व्यक्ति उम्मीदवारी पेश कर सकता है ,जो राज्य चुनाव आयोग की शर्तों और नियम को पूरा करता हो. इसके अनुसार शिशु शिक्षा केंद्र के इंस्ट्रक्टर, बाल श्रम स्कूल के इंस्ट्रक्टर, स्वास्थ्य कम्युनिटी के लोग, आंगनवाड़ी वर्कर्स तथा सहायक ,आशा कर्मी, प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल टीचर, पैरा टीचर, ऐसे ठेकेदार जो जिला महकमा परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत से संबंधित कार्य में लिप्त हो, पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं.

इसके अलावा ऐसे ठेकेदार जो पीडब्ल्यूडी अथवा दूसरे सरकारी विभाग के कार्यों में लिप्त हो या फिर राज्य सरकार के अधीन विद्युत विभाग के कर्मचारी, पंचायत अथवा सरकारी विभाग से जुड़े टेक्स डिफॉल्टर, माध्यमिक शिक्षा कर्म सूची के अधीन समान कार्यों तथा शिशु शिक्षा कर्म सूची के तहत शिशु शिक्षा सहायक अथवा सहायिका इत्यादि, निजी महाविद्यालयों में पढ़ाने वाले प्रोफ़ेसर, लेक्चर ,गेस्ट लेक्चर, रीडर्स ,सिविल डिफेंस वालंटियर, ग्राम पंचायत रिसोर्स,जीआरपी, ग्रामीण रिसोर्स व्यक्ति,वीआरपी, जिला रिसोर्स व्यक्ति, डीआरपी, नगर पालिका अथवा नगर निगम के कर्मचारी, कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइडर, बीएफटी जो मनरेगा के कार्य में लगे हैं, मनरेगा के अधीन कार्य करने वाले सुपरवाइजर, आनंद धारा के अधीन संघ के कार्यालय संचालक इत्यादि पंचायत चुनाव में उम्मीदवारी के योग्य हैं.

इसके विपरीत ऐसे लोग पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते जो पंचायत टैक्स कलेक्टर हैं या फिर पी आर आई के कांट्रेक्चुअल स्टाफ, एमआर डीलर, होमगार्ड, सिविक वॉलिंटियर, ग्राम रोजगार सेवक ,VLE , एसटीपी,ANM 1,ANM 2, युवा वालंटियर बी एल एफ, बीएमओएच के अधीन कांट्रेक्चुअल मेडिकल ऑफिसर, एन एच एम के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारी, जी पी सी ए ए, पश्चिम बंगाल सरकार के ग्रुप डी के कांट्रेक्चुअल कर्मचारी, डिस्टिक प्रायमरी स्कूल काउंसिल के चेयरमैन तथा बांग्ला सहायता केंद्र के डाटा एंट्री ऑपरेटर पंचायत चुनाव लड़ने के योग्य नहीं हैं. जिला अधिकारियों से कहा गया है कि वह उम्मीदवारों की पात्रता का ध्यान रखते हुए ही चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराएं.

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