September 7, 2026
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बंगाल में अन्नपूर्णा योजना से 17 लाख नाम बाहर, आधार सत्यापन में बड़ी संख्या में आवेदन खारिज !

When will the Annapurna money arrive in your account this month? Find out!

पश्चिम बंगाल सरकार की अन्नपूर्णा योजना के तहत करीब 17 लाख आवेदनों को विभिन्न कारणों से खारिज कर दिया गया है। राज्य सरकार की ओर से सोमवार को नबन्ना में आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य मंत्री सुमाना सरकार, सूचना एवं सांस्कृतिक मामलों की राज्य मंत्री पूर्णिमा चक्रवर्ती और महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव मौमिता गोदारा मौजूद रहीं।

सरकार के अनुसार, अन्नपूर्णा योजना के तहत कुल 1.62 करोड़ आवेदकों में से करीब 1.45 करोड़ लाभार्थियों को तीसरी किस्त की राशि 17 से 20 अगस्त के बीच उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार ने लगभग 4,350 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है।

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, करीब 17 लाख आवेदनों को खारिज किए जाने के पीछे सबसे बड़ी वजह आधार और बैंक खाते से संबंधित समस्याएं हैं। इनमें लगभग 10 लाख आवेदन आधार संबंधी गड़बड़ियों या बैंक खाते के आधार से लिंक नहीं होने के कारण प्रभावित हुए हैं।

इसके अलावा कुछ आवेदनों को इसलिए भी अस्वीकार किया गया है क्योंकि आवेदक या उनके परिवार के किसी सदस्य के सरकारी नौकरी में होने की जानकारी सामने आई। वहीं, कुछ मामलों में रिकॉर्ड के आधार पर यह पता चला कि आवेदक आयकर का भुगतान कर रहे हैं। इन मामलों में भी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।

सरकार के मुताबिक, 11 जुलाई से 31 जुलाई के बीच किए गए नए आवेदनों के दस्तावेजों का सत्यापन फिलहाल जारी है। यह प्रक्रिया 30 सितंबर तक चलने की संभावना है।

जिन महिलाओं के आवेदन आधार या बैंक खाते से जुड़ी तकनीकी समस्याओं के कारण खारिज हुए हैं, उन्हें राहत देने के लिए सरकार ने दोबारा आवेदन का विकल्प उपलब्ध कराने का फैसला किया है। नबन्ना की ओर से ब्लॉक विकास अधिकारियों (BDO) को बैंक अधिकारियों के साथ समन्वय कर विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आधार और बैंक खाते से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सके।

अस्वीकृत आवेदक सरकारी पोर्टल पर उपलब्ध सोशल रजिस्टर विकल्प के जरिए दोबारा आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए रिन्यूल विंडो 20 अगस्त से खुलने की बात कही गई है। दोबारा जमा किए गए दस्तावेजों का जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के स्तर पर पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा। सत्यापन पूरा होने के बाद पात्र लाभार्थियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।


आवेदन खारिज होने को लेकर किसी भी तरह की शिकायत या आपत्ति होने पर लाभार्थी सरकारी पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वहीं, नए आवेदन जमा करने के इच्छुक लोगों को निर्धारित प्रक्रिया और समयसीमा का पालन करना होगा।

राज्य सरकार की ओर से पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि केंद्र या राज्य सरकार, वैधानिक निकायों, सरकारी उपक्रमों, पंचायतों, नगरपालिकाओं अथवा सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में स्थायी रूप से कार्यरत व्यक्ति और उनके परिवार इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। 60 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनभोगियों को भी योजना से बाहर रखा गया है।

इसके अलावा, 12 लाख रुपये से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय वाले आयकर दाता परिवार तथा प्रति माह 10 हजार रुपये से अधिक कमाने वाली महिलाएं भी अन्नपूर्णा योजना का लाभ नहीं ले सकेंगी। सरकार का कहना है कि सत्यापन प्रक्रिया का उद्देश्य केवल पात्र महिलाओं तक योजना का लाभ पहुंचाना और अपात्र आवेदनों को हटाना है।

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