December 18, 2024
Sevoke Road, Siliguri
लाइफस्टाइल

32 हजार प्राइमरी शिक्षकों की नहीं जाएगी नौकरी, कलकत्ता हाई कोर्ट ने फैसले पर लगाई रोक !

कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने 32,000 प्राथमिक शिक्षकों को रद्द करने के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी | न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार और न्यायमूर्ति सुप्रतिम भट्टाचार्य की खंडपीठ ने शुक्रवार को कहा कि यह रोक अगले सितंबर तक या अदालत के अगले आदेश तक लागू रहेगी | न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने पिछले शुक्रवार को मामले पर फैसला सुनाते हुए प्राथमिक शिक्षा बोर्ड को नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया |
कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ ने शुक्रवार 19 मई को अपने अंतरिम आदेश में कहा कि भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय के आदेश का पालन किया जाना चाहिए |
मालूम हो कि, 2016 में कुल 42,500 शिक्षकों की भर्ती हुई थी, इनमें से 6,500 जो प्रशिक्षित हैं, हमेशा निर्विवाद हैं और शेष 36,000 अप्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकों को पिछले शुक्रवार 12 मई को न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने रद्द कर दिया था |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *